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हरियाणा: बिना नंबर प्लेट पेट्रोल पंप पर नो एंट्री, अंडरएज ड्राइविंग पर भी शिकंजा

हरियाणा में लगातार बढ़ते क्राइम के ग्राफ को कम करने के उद्देश्य से हरियाणा पुलिस की तरफ से यह कदम उठाया गया है। पेट्रोल पंपों पर पुलिस विशेष निगरानी रखेगी।

Vehicles without number plates will not get fuel at petrol pumps.

पंप पर वाहन में पेट्रोल डलवाते चालक और अंबाला डीसी की तरफ से जारी आदेश पत्र।

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हरियाणा में बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों को अब पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा। सभी जिलों की पुलिस इसको लेकर पेट्रोल पंपों पर भी अपनी विशेष नजर जमाए हुए है। इसके अलावा अंडरएज ड्राइविंग को लेकर भी पुलिस अब पूरी तरह सख्ती के मूड़ में है। अभिभावकों, स्कूलों संचालकों, अध्यापकों से भी पुलिस संपर्क साधने में जुट गई है।

 

दरअसल हरियाणा में लगातार बढ़ते क्राइम के ग्राफ को कम करने के उद्देश्य से हरियाणा पुलिस की तरफ से ये कदम उठाया गया है। अक्सर अपराधी ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल वारदातों को अंजाम देने के लिए करते हैं, जिससे जांच एजेंसियों को उन्हें ट्रैक करने में कठिनाई होती है। इसी सुरक्षा खतरे को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है।

 

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बिना HSRP नहीं बनता PUCC

अंबाला के डीएसपी जगबीर सिंह ने बताया कि ये आदेश सिर्फ अंबाला ही नहीं, हरियाणा के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक की तरफ से अपने-अपने जिलों में जारी किए गए हैं। बकायदा अंबाला में डीसी की तरफ से इस संबंध में आदेश पत्र भी जारी किया गया है। बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUCC) वाले वाहनों को लेकर भी आदेश हैं कि अपने पीयूसी बनवाएं। बिना HSRP के PUCC नहीं बनेगा।

 

अंबाला पुलिस द्वारा एक जनवरी से 15 अक्टूबर तक चलाए गए विशेष चेकिंग अभियानों के दौरान बिना नंबर प्लेट के कुल 9906 वाहन चालकों के चालान काटे गए हैं। हाल ही में 01 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच 15 दिनों के भीतर HSRP न लगाने वाले 1498 वाहनों के चालान किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस अधीक्षक अंबाला द्वारा भेजी गई विशेष रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने एक सख्त आदेश जारी किया है।

नियम तोड़ा तो होगी कार्रवाई

जिले का कोई भी पेट्रोल पंप मालिक या कर्मचारी बिना नंबर प्लेट वाले किसी भी वाहन में ईंधन (पेट्रोल/डीजल) नहीं भरेगा। यदि कोई भी पेट्रोल पंप संचालक या कर्मचारी इन आदेशों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उधर, भिवानी में डीएसपी महेश कुमार ने जानकारी दी कि स्टंटबाजी, मॉडिफाइड साइलेंसर को लेकर वाहन चालक के साथ-साथ वाहन मॉडिफाई करने वाले मैकेनिक पर भी कार्रवाई होगी।

 

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अंडरएज ड्राइविंग करने वालों पर भी नजर

अंबाला में डीएसपी जगबीर सिंह ने बताया कि अंडरएज ड्राइविंग करने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अक्सर स्कूलों के बाहर वाहन लाइनों में लगे होते हैं। इस संबंध में बच्चों के अभिभावकों, स्कूल संचालकों, अध्यापकों से संपर्क साधा जाएगा कि बच्चों को स्कूल में मोटर वाहन न लाने दिया जाए। डीएसपी जगबीर सिंह ने कहा कि अगर इस पर अमल नहीं किया गया तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि मोटर व्हीक्ल एक्ट के नियमों का पालन करें और पुलिस का सहयोग करें।

फरीदाबाद में डीसी ने ली बैठक

फरीदाबाद में भी डीसी आयुष सिन्हा ने अधिकारियों, पेट्रोल पंप संचालकों और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। नो पीयूसीसी, नो फ्लयूल नियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए डीसी ने आदेश दिए कि सभी पेट्रोल पंप संचालक अपने प्रतिष्ठानों पर इस संबंध में जागरूकता संबंधी बैनर लगवाएं। उन्होंने कहा कि इसको लेकर नियमित निगरानी होगी और प्रदूषण जांच केंद्रों से जारी होने वाले PUCC की दैनिक रिपोर्ट देनी होगी। उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि जिले में विभिन्न स्थानों पर नाके लगाकर वाहनों की जांच की जाए तथा वैध PUCC नहीं होने पर नियमानुसार चालान किए जाएं।


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