महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया गया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। फैसला आने से पहले आज सोमवार को सुबह बृजभूषण शरण सिंह दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ वही सुनूंगा जो कोर्ट कहेगा, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। अब इस मामले में अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है।
महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले को लेकर अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह के साथ विनोद तोमर को भी बरी कर दिया है। कोर्ट का फैसला आने के तुरंत बाद बृजभूषण सिंह ने कहा कि जिस दिन मुझ पर आरोप लगा था, उस समय मैंने कहा था कि अगर आरोप सही साबित होता है तो मैं खुशी-खुशी फांसी लगा लूंगा।
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क्या बोले बृजभूषण शरण सिंह?
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में बरी होने के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, 'मैं पहले दिन से कह रहा था कि यह मेरे खिलाफ साजिश है। मैंने कहा था कि अगर मुझ पर लगाए गए आरोप सही साबित हुए, तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। आज करीब तीन साल बाद कोर्ट ने मुझे और विनोद को बरी कर दिया है।' उन्होंने आगे कहा कि मुझे पूरा भरोसा था कि मुझे न्याय मिलेगा। मैंने अपने आप को कभी अपराधी महसूस नहीं किया। मैंने हमेशा कमजोर लोगों और जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ, उनके लिए आवाज उठाई है। हम जूनियर खिलाड़ियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे और मुझे खुशी है कि हम वह लड़ाई जीत गए।'
बृजभूषण सिंह ने कहा कि मैंने जो कहा था वो सच साबित हुआ। कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया है। यह मेरे और मेरे समर्थकों के लिए खुशी की बात है। आज खुशी का दिन है। ऐसे में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जो हो गया, सो हो गया।
लोकसभा टिकट भी हो गया था कैंसिल
बृजभूषण शरण सिंह की यौन हिंसा के मामले में खूब किरकिरी हुई, 2023 में महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना भी दिया था। कई खिलाड़ियों ने अपना मेडल तक लौटा दिया था। इसके अलावा, विवादों के चलते 6 बार सांसद रहे बृज भूषण को साल 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट भी नहीं दिया गया। हालांकि, पार्टी ने इस सीट से बृज भूषण के बजाए उनके बेटे करण भूषण सिंह को मैदान में उतारा। करण भूषण सिंह ने भी अपने पिता की तरह चुनाव जीतने में कामयाबी हासिल कर ली। आरोप लगने के बाद बृजभूषण शरण सिंह को भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के अध्यक्ष पद से भी हटना पड़ा था।
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बृजभूषण शरण सिंह आरोप क्या था?
महिला पहलवानों ने बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इनपर दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 354 स्त्री की लज्जा भंग करने, 354A यौन उत्पीड़न, 354D पीछा करने और 506 आपराधिक धमकी के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। इसके अलावा, एक नाबालिग पहलवान के मामले में POCSO एक्ट का मामला वापस ले लिया गया था। अब कोर्ट ने मुख्य मामले में बृजभूषण सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया है।
