उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 23 और 27 अक्टूबर को शराब की दुकानें बंद रहेंगी। विधान परिषद चुनाव की वजह से जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है। अपने आदेश में जिला प्रशासन ने 23 और 27 अक्टूबर को 'ड्राई डे' घोषित किया है।

 

इन दौरान शराब समेत मादक पदार्थों की बिक्री पर पूरी पाबंदी रहेगी। यह आदेश सेना और अर्धसैनिक बलों की कैंटीनों, अन्य मादक पदार्थों की बिक्री करने वाले प्रतिष्ठानों तथा अन्य संबंधित लाइसेंसधारकों पर भी लागू होगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले लाइसेंसधारकों और प्रतिष्ठान संचालकों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।

 

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जिलाधिकारी विशाख जी. द्वारा 19 अक्टूबर को जारी आदेश के अनुसार विधान परिषद निर्वाचन के लिए 23 अक्टूबर को मतदान और 27 अक्टूबर को मतगणना होनी है, लिहाजा निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने और लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से शराब की दुकानें बंद रखने का फैसला लिया गया है।

 

आदेश में कहा गया है कि संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135(ग) के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जिले में शराब की बिक्री पर रोक लगाई गई है।

भांग और ताड़ी की दुकानें भी बंद रहेंगी

आदेश के तहत देशी शराब, कंपोजिट शॉप, मॉडल शॉप, भांग की दुकानों, ताड़ी की दुकानों, बार, बीयर की दुकानों, विदेशी शराब की फुटकर और थोक दुकानों सहित शराब बिक्री से जुड़े सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।

 

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कैंटीनों पर भी नहीं मिलेगी शराब

इसके अलावा एफएल-2 और एफएल-2बी लाइसेंस वाली थोक दुकानों, सीएल-2 और बीडब्ल्यूएफएल-2 श्रेणी के प्रतिष्ठानों, विदेशी शराब के थोक एवं फुटकर अनुज्ञापनों और अन्य सभी प्रकार के शराब बिक्री केंद्रों पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा। साथ ही सेना और अर्धसैनिक बलों की कैंटीनों, मादक पदार्थों की बिक्री करने वाले प्रतिष्ठानों तथा अन्य संबंधित लाइसेंसधारकों को भी आदेश मानना होगा।