मर्चेंट नेवी के अधिकारी रहे सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में बुधवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। उत्तर प्रदेश के मेरठ की एक अदालत ने सौरभ राजपूत की हत्या के आरोप में उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को दोषी ठहराया है। अभी इन दोनों को सजा सुनाया जाना बाकी है। अब सौरभ राजपूत की मां ने मांग की है कि इन दोनों को फांसी दी जाए। सौरभ की मां का कहना है कि इन दोनों को वैसे ही काट डाला जाए जैसे कि उनके बेटे को काटकर ड्रम में डाल दिया गया था। यह घटना मार्च 2025 की है और अब इसमें निचली अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है।
मेरठ की अदालत ने मुस्कान और साहिल को सौरभ की हत्या करने और उनकी लाश को छिपाने की कोशिश करने के मामले में दोषी ठहराया है। इस मामले में अदालत 15 दिन बाद सजा सुनाएगी। सौरभ राजपूत के परिवार ने मांग की है कि मुस्कान और साहिल की फांसी की सजा सुनाई जाए। सौरभ के भाई राहुल ने भी दोनों दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग की और कहा कि ऐसी सजा से भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने में मदद मिल सकती है।
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क्या चाहता है सौरभ राजपूत का परिवार?
अदालत का फैसला आने के बाद सौरभ की मां रेनू राजपूत ने कहा, 'हम चाहते हैं कि दोषियों को फांसी दी जाए। उन्हें वैसे ही टुकड़ों में काटा जाए जैसे उन्होंने सौरभ को काटकर ड्रम में डाला था।' उन्होंने कहा कि दोनों को दोषी ठहराया गया है और अदालत कुछ दिनों बाद उन्हें सजा सुनाएगी। उन्होंने कहा, ‘हमें अभी यह नहीं बताया गया है कि उन्हें क्या सजा मिलेगी?' रेनू ने कहा कि घटना के बाद से पूरा परिवार अवसाद में और परेशान रहा है। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने आखिरी बार सौरभ से कब बात की थी तो वह रो पड़ीं और कहा, 'वह मेरा बेटा था। कहने के लिए कुछ नहीं है। वह हमेशा मेरे ख्यालों में रहता था और अब भी है।'
रेनू ने कहा कि अगर उन्हें मुस्कान से बात करने का मौका मिला, तो वह पूछेंगी कि उसने उनके बेटे की हत्या क्यों की। उन्होंने कहा, 'अगर उसने पहले ही मन बना लिया था तो वह बस उससे कह सकती थी कि वह उसके साथ नहीं रहना चाहती। उसे मारने की क्या जरूरत थी?’ सौरभ की बुआ कुसुम ने भी दोषी ठहराए गए दोनों लोगों के लिए मौत की सजा की मांग की। इस फैसले के बाद अदालत परिसर में कुसुम ने कहा, ‘उन्हें भी टुकड़ों में काट दिया जाना चाहिए।’
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126 पेशियों के बाद पूरी हुई सुनवाई
मेरठ की जिला अदालत ने मुस्कान और साहिल को सौरभ की हत्या करने और शव को छिपाने की कोशिश करने का बुधवार को दोषी ठहराया। अदालत सजा के संबंध में आदेश 15 दिन बाद सुनाएगी। बता दें कि सौरभ की हत्या मार्च 2025 में की गई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, उसकी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने उसकी हत्या करने के बाद उसके शव के टुकड़े किए और उन्हें सीमेंट से भरे एक नीले ड्रम में छिपा दिया। इस घटना से देशभर में सनसनी फैल गई थी। मुकदमे की सुनवाई 126 पेशियों के बाद पूरी हुई और अभियोजन पक्ष ने 22 गवाहों से पूछताछ की।
