विदेश यात्रा के दौरान शॉपिंग करना लगभग हर भारतीय पर्यटक को पसंद होता है लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ देशों में खरीदारी के दौरान दिए गए GST/VAT का एक हिस्सा वापस भी पाया जा सकता है? इसे आमतौर पर Tax रिफंड कहा जाता है। अगर आप विदेश में घूमने या शॉपिंग करने जा रहे हैं तो टैक्स रिफंड का नियम और प्रक्रिया जानना आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है।

 

हालांकि, रिफंड की सुविधा हर देश और हर तरह की खरीदारी पर लागू नहीं होती। इसके लिए कुछ निर्धारित शर्तों को पूरा करना पड़ता है।

 

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Tax रिफंड कैसे क्लेम करें?

विदेश में शॉपिंग के दौरान Tax रिफंड पाने के लिए सबसे पहले यह पता करना जरूरी है कि जिस स्टोर से आप खरीदारी कर रहे हैं। वहां Tax-Free Shopping की सुविधा उपलब्ध है या नहीं। खरीदारी करते समय दुकानदार से Tax रिफंड की प्रक्रिया के बारे में पूछें और अपना पासपोर्ट दिखाकर जरूरी बिल या Tax रिफंड फॉर्म जरूर लें।

 

इसके बाद खरीदारी की रसीद, Tax रिफंड फॉर्म और खरीदा हुआ सामान संभालकर रखें। कई देशों में टैक्स रिफंड के लिए न्यूनतम खरीदारी राशि तय होती है। इसलिए भुगतान करने से पहले यह भी जांच लें कि आपकी खरीदारी उस सीमा को पूरा करती है या नहीं। देश से वापस लौटते समय एयरपोर्ट पर Customs या Tax रिफंड काउंटर पर जाएं। वहां जरूरत पड़ने पर पासपोर्ट, बिल, Tax रिफंड फॉर्म और खरीदा हुआ सामान दिखाकर वेरिफिकेशन कराना पड़ सकता है।

 

वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद पात्र टैक्स राशि निर्धारित माध्यम से वापस मिल सकती है। हालांकि, रिफंड की राशि में प्रोसेसिंग फीस कट सकती है और नियम देश के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं।

 

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कौन-कौन से दस्तावेज हैं जरूरी?

विदेश में शॉपिंग पर Tax रिफंड क्लेम करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज अपने पास रखना बेहद जरूरी होतें है। सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज आपका पासपोर्ट और खरीदारी का Original Bill या Invoice होता है। खरीदारी के समय अगर स्टोर Tax रिफंड की सुविधा देता है तो वहां से Tax रिफंड Form भी जरूर लेना चाहिए।

 

इसलिए खरीदारी से जुड़े सभी दस्तावेजों को तब तक सुरक्षित रखना चाहिए जब तक Tax रिफंड की प्रक्रिया पूरी न हो जाए। दस्तावेजों और रिफंड की शर्तें अलग-अलग देशों में अलग हो सकती हैं।

कितना मिलता है रिफंड?

रिफंड मिलना देश और खरीदारी पर लगे VAT/GST की दर पर निर्भर करता है। पूरी टैक्स राशि वापस मिलना जरूरी नहीं है क्योंकि कई जगह processing या service fee काटी जाती है। जैसे कि अगर कोई भारतीय पर्यटक सिंगापुर में 50,000 रुपए की GST-inclusive खरीदारी करता है तो 9 प्रतिशत GST के हिसाब से इसमें करीब 4,128 रुपए GST शामिल होगा। हालांकि, Tax रिफंड की प्रक्रिया में handling fee कटने के कारण पर्यटक को वास्तविक रूप से इससे कम राशि वापस मिलेगी।

 

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Tax रिफंड की ऑनलाइन सुविधा

ऑस्ट्रेलिया में विदेशी पर्यटकों के लिए टूरिस्ट रिफंड स्कीम (TRS) की सुविधा है। यात्री My TRS Claim ऐप या वेबसाइट के जरिए अपनी खरीदारी और यात्रा की जानकारी पहले से दर्ज कर QR कोड तैयार कर सकते हैं। हालांकि, रिफंड क्लेम को पूरी तरह ऑनलाइन जमा नहीं किया जाता। देश से रवाना होते समय एयरपोर्ट के TRS काउंटर पर पासपोर्ट, बोर्डिंग पास, सामान और मूल टैक्स इनवॉइस दिखाकर क्लेम पूरा करना होता है।

 

सिंगापुर में विदेशी पर्यटकों के लिए Electronic टूरिस्ट रिफंड स्कीम (eTRS) उपलब्ध है। Tax-Free खरीदारी करते समय पर्यटक अपना पासपोर्ट देकर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद देश से बाहर जाते समय एयरपोर्ट पर eTRS सेल्फ-सर्विस कियोस्क के जरिए पासपोर्ट स्कैन करके रिफंड क्लेम किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर खरीदारी के बिल और सामान भी सत्यापन के लिए दिखाना पड़ सकता है।