घर के किसी सदस्य की मौत के बाद परिवार को कई जरूरी काम पूरे करने पड़ते हैं। इनमें से एक काम होता है उनका बैंक अकाउंट में जमा पैसे को निकलवाना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें यह नहीं पता होता कि ऐसी स्थिति में बैंक से पैसा कैसे मिलेगा, कौन आवदेन कर सकता है और किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है? लोगों के पास जानकारी की कमी के कारण कई बार बैंक के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं।

 

किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसके बैंक अकाउंट में जमा पैसा बंद नहीं हो जाता। बैंक कुछ जरूरी दस्तावेज और नियम पूरे होने के बाद खाते में जमा रकम सही व्यक्ति को दे देता है। अगर अकाउंट में नॉमिनी है तो काम और जल्दी हो जाता है जबकि नॉमिनी नहीं होने पर यही काम थोड़ा लंबा हो सकता है। इसलिए बैंक अकाउंट खुलवाते समय नॉमिनी को जोड़ना हमेशा फायदेमंद माना जाता है।

 

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अगर नॉमिनी है

अगर बैंक खाते में पहले से नॉमिनी का नाम दर्ज है तो सबसे पहले बैंक शाखा में खाताधारक की मृत्यु की जानकारी दें। इसके बाद बैंक का क्लेम फॉर्म भरना होगा और ये जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे।

  • मृत्यु प्रमाण पत्र 
  • नॉमिनी का आधार या कोई पहचान पत्र
  • पैन कार्ड (अगर जरूरी हो)
  • बैंक पासबुक या अकाउंट की जानकारी
  • बैंक का क्लेम फॉर्म

अगर नॉमिनी नहीं है

अगर खाते में नॉमिनी नहीं है तो खाताधारक का कोई करीबी उत्तराधिकारी जैसे बेटा, बेटी, पति, पिता, मां उस अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं लेकिन इसके लिए कानूनी प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो जाती है। बैंक अपने नियमों के अनुसार, कानूनी वारिस प्रमाण, इंडेम्निटी बॉन्ड, घोषणा पत्र या जरूरत पड़ने पर उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज मांग सकता है। अलग-अलग बैंकों की प्रक्रिया और दस्तावेजों की सूची थोड़ी अलग हो सकती है।

पैसा निकालने के लिए क्या करें?

सबसे पहले उस बैंक शाखा में जाएं जहां मृत व्यक्ति का अकाउंट है। वहां क्लेम फॉर्म भरें और सभी  जरूरी दस्तावेज जमा करें। बैंक दस्तावेजों की जांच करेगा। सब कुछ सही मिलने पर खाते में जमा रकम नियमों के अनुसार जारी कर दी जाएगी।

 

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इन बातों का रखें ध्यान

  • बैंक को खाताधारक की मृत्यु की जानकारी जल्द से जल्द दें।
  • सभी दस्तावेजों की ओरिजनल और फोटो कॉपी साथ रखें।
  • अगर एक से ज्यादा कानूनी वारिस हैं तो बैंक अतिरिक्त दस्तावेज मांग सकता है।
  • अलग-अलग बैंकों की प्रक्रिया में थोड़ा अंतर हो सकता है इसलिए पहले अपनी बैंक शाखा से जानकारी जरूर लें।