नवंबर महीने की शुरुआत के साथ आज यानी 1 नवंबर से आम आदमी की जेब पर असर डालने वाले और आपकी रोजमर्रा से जुड़े कई नियम बदलने जा रहे हैं। पेंशनभोगियों के जीवन प्रमाण पत्र से लेकर म्यूचुअल फंड और दिल्ली-एनसीआर के ट्रैफिक नियमों तक, कई मोर्चों पर नए नियम लागू हो जाएंगे। इनमें से कुछ नियम ऐसे हैं, जो सीधे तौर पर आपके बजट और कामकाज को प्रभावित करेंगे।   

 

आज से कमर्शियल LPG सिलेंडर महंगा हो गया है। वहीं, इस महीने पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा। GST और म्यूचुअल फंड के नियमों में भी बदलाव हुए हैं। इसके अलावा, पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और  इंडसइंड बैंक (IndusInd Bank) के ग्राहकों के लिए भी कुछ नए चार्ज लागू हो गए हैं। आइए जानते हैं आज से क्या-क्या नियम बदलें हैं।

 

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पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र का काम

आज से  सरकारी पेंशनभोगियों के लिए अपनी पेंशन बिना किसी रुकावट के जारी रखने के वास्ते वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की विंडो आधिकारिक रूप से खुल जाएगी। इसके लिए सभी पात्र पेंशनर्स को 30 नवंबर 2026 तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। इसे बैंक शाखा, डाक विभाग की डोरस्टेप सर्विस या आधार आधारित डिजिटल 'जीवन प्रमाण' ऐप के जरिए घर बैठे जमा किया जा सकता है। समय पर सर्टिफिकेट न देने पर दिसंबर से पेंशन रुक सकती है।

डाइरेक्ट म्यूचुअल फंड' को लेकर नियम 

मार्केट रेगुलेटर सेबी के नए निर्देशों के तहत आज से सभी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMCs) के ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर डाइरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लान डिफॉल्ट विकल्प के रूप में दिखाई देंगे। इससे निवेशकों को बिना डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन वाले कम खर्च वाले प्लान चुनने में आसानी होगी और इससे लॉन्ग-टर्म में बेहतर रिटर्न मिलेगा।

दिल्ली में प्रदूषण का नियम 

इसके अलावा, आज से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सर्दियों के प्रदूषण से निपटने के लिए कड़े नियम लागू हो जाएंगे। इसके तहत दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड गैर-BS-VI मानक वाली गाड़ियां, डीजल बसें और भारी वाहन, जो बीएस-6 मानकों पर खरे नहीं उतरते, उनके प्रवेश पर कल से जनवरी अंत तक पाबंदी प्रभावी हो जाएगी। नो पीयूसीसी, नो फ्यूल: वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUCC) के बिना पेट्रोल-डीजल स्टेशनों पर गाड़ियों को फ्यूल नहीं मिलेगा।

कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत

आज से कमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडरों के नए दाम लागू हो जाएंगे, जिसका सीधा असर होटल, रेस्तरां और कमर्शियल यूजर के बजट पर पड़ेगा। नया रिफिल बुक करने से पहले 

ग्राहक अपने शहर की लेटेस्ट दरें जरूर जांच की सलाह है। 

जीएसटी और टैक्स अनुपालन से जुड़े नियम

रिपोर्ट्स के मुताबिक कल से व्यवसायों और कॉरपोरेट जगत के लिए GST रिफंड और इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से जुड़े कुछ नए चरणबद्ध सुधार लागू हो जाएंगे। ऑडिट वाले टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) की बढ़ी हुई डेडलाइन 21 नवंबर से पहले अपनी अनुपालन प्रक्रिया पूरी करने का समय चल रहा है। 

कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (CNAP) से जुड़े नियम 

रिपोर्ट्स के मुताबिक अब अनजान नंबर से कॉल आने पर मोबाइल स्क्रीन पर सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि कॉलर का असली नाम भी दिखाई देगा। इसके लिए फोन में कोई सेटिंग बदलने या ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी।