हरियाणा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (
SIR
) के दौरान नाम सूची में नाम जोड़ने, काटने और त्रुटियों को मुख्य निर्वाचन कार्यालय में ठीक करवाने के लिए लगातार आवेदन आ रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास के अनुसार, पिछले SIR की मतदाता सूची में विसंगतियां मिलने पर 44 लाख 92 हजार 696 मतदाताओं को दस्तावेज जमा करवाने के नोटिस जारी किए थे।
अब सूची में नाम जोड़ने, काटने और त्रुटियों को मुख्य निर्वाचन कार्यालय में मतदाता सूची ठीक करवाने के लिए फॉर्म-6 के तहत 4 लाख 49 हजार 813 आवेदन मिले हैं। वहीं, नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 के तहत 1 लाख 57 हजार 673 तथा फॉर्म-8 के तहत मतदाता सूची में संशोधन के लिए 3 लाख 78 हजार 094 प्राप्त हुए हैं।
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अनुरोध के बाद बढ़ाई तारीख
आपत्तियों के निपटान की तारीख 28 अक्टूबर से बढ़ाकर 20 नवंबर करने और अंतिम प्रकाशन की तारीख 6 नवंबर से बढ़ाकर 30 नवंबर करने की मांग के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने तारीख 30 नवंबर 2026 निर्धारित की है। 28 अक्टूबर तक आवेदनों और नोटिसों का निपटान किया जाना था, लेकिन तय समय तक कई आवेदन और नोटिस लंबित थे। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने अब समयसीमा बढ़ाने दी है। 28 अक्टूबर तक प्रदेश में कई आवेदन लंबित थे। फॉर्म - 6 के तहत 23176, फॉर्म-7 के तहत 5175 व फॉर्म-8 के तहत 6058 आवेदन लंबित थे।
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क्या हैं फॉर्म 6, 7 व 8?
फॉर्म-6 भरकार 18 साल की उम्र पूरी कर चुका मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करता है। फॉर्म-7 का इस्तेमाल मतदाता सूची से नाम हटवाने के लिए होता है। वहीं फॉर्म-8 का इस्तेमाल मतदाता सूची में संशोधन के लिए किया जाता है।