पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बिगड़ती सेहत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने उन्हें अदियाला जेल से इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में 48 घंटे के भीतर शिफ्ट करने का निर्देश दिया है। आदेश के मुताबिक, इमरान को 16 सितंबर तक अस्पताल में रखा जाएगा। साथ ही उनके परिवार के सदस्यों को हर हफ्ते उनसे मिलने की अनुमति दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहकीर-ए-इंसाफ (PTI) और उनके परिवार की लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद आया है। पार्टी की ओर से जेल में उनकी सेहत को लेकर लगातार चिंता जताई जा रही थी। PTI पवक्ता नईम हैदर पंजुथा के मुताबिक, कोर्ट ने इमरान की स्वास्थय स्थिति की निगरानी के लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाने का भी आदेश दिया है।
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मेडिकल बोर्ड में निजी डॉक्टर और बहन भी होंगे शामिल
मेडिकल बोर्ड में इमरान खान के निजी डॉक्टर के अलावा उनकी बहन डॉ उजमा खान को भी शामिल किया जाएगा। बोर्ड उनकी स्वास्थय स्थिति की जांच करेगा और इलाज को लेकर जरूरी सुझाव देगा। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान के परिवार और वकीलों को उनकी मेडिकल रिपोर्ट मीडिया के साथ शेयर करने से रोक दिया है। कोर्ट ने मामले का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करने का भी निर्देश दिया है।
73 वर्षीय इमरान खान अगस्त 2023 से अदियाला जेल में बंद हैं। उनके बेटों और वकीलों ने कई बार उनकी सेहत को लेकर चिंता जताई है। वकीलों का दावा है कि जेल में रहने के दौरान उनकी दाहिनी आंख की रोशनी काफी प्रभावित हुई है।
पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अल्वी भी इमरान की सेहत पर चिंता जता चुके हैं। उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि इमरान को तनाव, घबराहट, दिल की धड़कन तेज होने और हाई ब्लड प्रेशर जैली समस्याएं हैं। अल्वी ने कहा था कि लंबे समय तक जेल और अकेलेपन का उनकी सेहत पर असर पड़ा है।
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PTI ने फैसले का किया स्वागत
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का PTI ने स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता जुल्फिकार बुखारी ने कहा कि इमरान को अस्पताल भेजने का फैसला पहले हो जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इमरान को तब तक अस्पताल में रखा जाना चाहिए, जब तक डॉक्टर उनकी सेहत को लेकर पूरी तरह संतुष्ट न हो जाएं।
इमरान खान अगस्त 2023 से कई मामलों में जेल में हैं। इनमें सरकारी उपहार और गैरकानूनी शादी से जुड़े मामले भी शामिल हैं। कुछ मामलों में उनकी सजा पर रोक लगी है या फैसले बदले गए हैं, जबकि कुछ अपील लंबित हैं। इमरान इन मामलों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताते रहे हैं और आरोपों से इनकार करते हैं।
