डेरा सच्चा सौदा के मुखिया गुरमीत राम रहीम सिंह को पत्रकार राम चंदर छत्रपति की हत्या के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। डेरा के वकील जितेंद्र खुराना ने शनिवार को बताया कि हाईकोर्ट ने राम रहीम को इस केस में दोषमुक्त घोषित कर दिया है।
यह फैसला 7 साल से ज्यादा समय बाद आया है, क्योंकि 2019 में उन्हें इस मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। पत्रकार राम चंदर छत्रपति की 2002 में हत्या हुई थी। वह डेरा के खिलाफ खबरें छापते थे।
अब हाईकोर्ट ने राम रहीम को इस हत्या के आरोप से क्लीन चिट दे दी है। हालांकि, राम रहीम अभी भी जेल में है क्योंकि उसे बलात्कार के दो मामलों में 20 साल की सजा और एक अन्य हत्या के मामले में उम्रकैद हो चुकी है।
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क्या बोले गुरमीत सिंह के वकील?
गुरमीत राम रहीम सिंह के वकील जितेंद्र खुराना ने कहा, 'कोर्ट ने उन्हें पत्रकार राम चंदर छत्रपति की हत्या के मामले में बरी कर दिया है।'
किन लोगों की सजा बरकरार है?
कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और कृष्ण लाल को भी CBI की विशेष अदालत ने दोषी ठहराया था। उनकी सजा बरकरार रहेगी। उन्हें उम्रकैद की सजा मिल चुकी है। राम रहीम ने इस फैसले को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। अपील पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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रामचंद्र छत्रपति कौन थे?
रामचंद्र छत्रपति 'पूरा सच' नाम से एक अखबार चलाते थे। अक्तूबर 2002 में गुरमीत राम रहीम के खिलाफ खबर चलाने की वजह से उनकी कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी। सिरसा में उनके घर के बाहर कुछ अज्ञात हमलावर आए और गोली मारकर फरार हो गए। रामचंद्र छत्रपति ने अपने अखबार 'पूरा सच' में साध्वियों की गुमनाम चिट्ठी छापी थी जिसमें डेरा सच्चा सौदा हेडक्वार्टर में महिला अनुयायियों के यौन शोषण का आरोप लगाया गया था।
क्यों जेल में ही रहेगा गुरमीत राम रहीम?
हत्या के केस में बरी होने के बावजूद राम रहीम जेल में ही रहेगा। उसे साल 2017 में एक अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई थी। उस पर अपनी शिष्याओं के साथ बलात्कार के गंभीर आरोप लगे। कोर्ट ने उसे साल 2017 में 20 साल की सजा सुनाई। अपनी दो शिष्याओं के साथ रेप के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद 20 साल की जेल की सजा काट रहा है। वह हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है।
