बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के भांजे और अभिनेता इमरान खान को मुंबई पुलिस ने भारत छोड़ने का नोटिस दे दिया है। इमरान खान ने मुंबई में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। इमरान खान ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड पर भारत में रह रहे हैं और वह भारतीय नागरिक नहीं हैं, उनके पास अमेरिका (US) की सिटिजनशिप है। 

 

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता किरीट सोमैया ने शिकायत दर्ज कराते हुए उनकी नागरिकता और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर हो रहे प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने पर सवाल उठाया। इसी मामले में मुंबई पुलिस ने अभिनेता इमरान खान को भारत छोड़ने का नोटिस थमा दिया है, जिसके लिए उन्हें 28 अक्टूबर तक का समय मिला है। यह पूरा मामला विरोध प्रदर्शन में उनकी भागीदारी, उनके विदेशी नागरिक होने की स्थिति और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड के नियमों से जुड़ा है। 

 

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क्या है पूरा मामला?

अभिनेता इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। यह नोटिस उन्हें 'इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025' (प्रवास और विदेशी अधिनियम) की धारा 7 और 29 के तहत जारी किया गया है। इससे विदेशी नागरिकों पर सरकार की शक्तियों और 'ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया' (OCI) कार्ड धारकों के अधिकारों को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। अभिनेता के पास अमेरिकी नागरिकता और OCI कार्ड है। 

 

विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्हें हिरासत में लिया गया था। यह कार्रवाई भाजपा नेता किरीट सोमैया की शिकायत के बाद की गई है। सोमैया का आरोप है कि प्रदर्शन में शामिल होकर खान ने कानून का उल्लंघन किया है। इस मामले में किरीट ने पत्रकारों से कहा, 'भारत में ऐसे हजारों इमरान खान हैं। वे यहां रहना चाहते हैं और देश को बदनाम करना चाहते हैं। ऐसे सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें देश से बाहर निकाल देना चाहिए।' 

क्या है OCI कार्ड? 

'ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया' (OCI) कार्ड भारतीय मूल के उन पात्र लोगों को दिया जाता है, जिनके पास विदेशी नागरिकता होती है। अपने नाम के बावजूद OCI कार्ड भारतीय नागरिकता नहीं देता है। यह कुछ विशेष सुविधाएं देता है, जिसमें भारत के लिए जीवन भर का 'मल्टीपल-एंट्री' (कई बार आने-जाने वाला) वीज़ा शामिल है, जो लागू नियमों के अधीन है।

 

OCI कार्डधारक भारत के चुनावों में वोट नहीं डाल सकते और न ही संसद या राज्य विधानसभाओं के चुनाव लड़ सकते हैं। उन पर विदेशी नागरिकों और आव्रजन (इमिग्रेशन) से जुड़े भारतीय कानून भी लागू होते हैं। उनका OCI स्टेटस उन्हें भारत में रहने का बिना शर्त अधिकार नहीं देता है। OCI कार्ड कुछ विशेष सुविधाएं तो देता है, लेकिन यह अपने धारक को वे संवैधानिक और राजनीतिक अधिकार नहीं देता जो एक भारतीय नागरिक को मिलते हैं।

 

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इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट की धराओं को समझें 

धारा 7 केंद्र सरकार को यह अधिकार देती है कि वह भारत में विदेशी नागरिकों के प्रवेश, प्रस्थान या यहां रहने को नियंत्रित या सीमित कर सके। इसके तहत सरकार उनके रहने और 

देश में घूमने-फिरने पर शर्तें भी लगा सकती है। इसके अलावा धारा 29 विदेशी नागरिकों को भारत से बाहर निकालने से संबंधित है। यह अधिनियम के दायरे में आने वाली स्थितियों में किसी विदेशी को देश से बाहर निकालने का प्रावधान करती है। इसमें अधिनियम के नियमों या आदेशों का उल्लंघन करना, और सुरक्षा संबंधी प्रतिकूल रिपोर्ट आना जैसे मामले शामिल हैं।

 

इमरान खान के मामले में, 10 अक्टूबर के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के कारण उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है।  टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इमरान खान के पास विदेशी नागरिकता है और वे भारतीय नागरिक नहीं हैं। 'फॉरेनर्स/इमिग्रेशन एक्ट' के संबंधित प्रावधानों के तहत, विदेशी नागरिकों को भारतीय धरती पर राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों या राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने की मनाही है।