हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के कसोल में आयोजित रेव पार्टियों के मामले में कार्रवाई न करने को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कुल्लू के उपायुक्त (DC), पुलिस अधीक्षक (SP) और एसडीएम के तबादले के आदेश दिए हैं। साथ ही संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
अब इस मामले में कुल्लू के SDM निशांत का भी तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह डॉ. जयबंती ठाकुर को प्रभार दिया गया है। रेव पार्टियों के मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन को जमकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। विवाद के बाद यह मामला हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में विचाराधीन था।
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क्या है पूरा मामला?
यह मामला 7 से 11 जून के बीच कसोल के पास स्थित ग्राहन क्षेत्र में आयोजित रेव पार्टियों से जुड़ा है। इन आयोजनों में बड़ी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने की बात सामने आई थी। सोशल मीडिया पर भी इन पार्टियों की कई तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए थे। आयोजकों द्वारा प्रति व्यक्ति 10 हजार से 16 हजार रुपये तक टिकट लिए जाने की भी जानकारी भी कोर्ट के समक्ष रखी गई।
DSP की रिपोर्ट के बावजूद दी गई अनुमति
हाई कोर्ट ने पाया कि संबंधित DSP ने पहले ही रिपोर्ट देकर कार्यक्रम की अनुमति नहीं देने की सिफारिश की थी। रिपोर्ट में रेव पार्टी, अनधिकृत गतिविधियों और बड़े स्तर पर नशीले पदार्थों के सेवन की आशंका जताई गई थी। इसके बावजूद SDM की ओर से साउंड सिस्टम और कार्यक्रम के लिए अनुमति दी गई। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि यदि 9 जून को वेकेशन बेंच ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो कार्यक्रम 7 से 11 जून तक जारी रहता। कोर्ट ने इसे जिला प्रशासन की ओर से आयोजकों को मिली कथित 'मौन सहमति' माना।
जांच में मिला नशे से जुड़ा सामान
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) की रिपोर्ट के अनुसार, आयोजन स्थल पर बड़ी संख्या में टेंट लगाए गए थे और करीब 4,000 से 5,000 लोगों की क्षमता वाला स्थान तैयार किया गया था। मौके से शराब की बोतलें, सिगरेट के टुकड़े और रोलिंग पेपर आदि मिलने की बात भी रिपोर्ट में कही गई।
इस मामले में विवाद बढ़ने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई भी शुरू की थी। दो पर्यटकों को कथित तौर पर कोकीन और LSD के साथ पकड़ा गया था और उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई। कार्यक्रम में DJ के रूप में आई एक रूसी नागरिक की संदिग्ध ड्रग ओवरडोज से मौत का मामला भी सामने आया था।
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जांच के भी निर्देश
अब इस मामले में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने गहन जांच के लिए DIG स्तर से कम रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में SIT गठित करने और FIR दर्ज करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कुल्लू में IPS कैडर के SP की तैनाती पर भी जोर दिया। इसके बाद सरकार ने पहले ही डीसी और एसपी का तबादला कर दिया है।
