उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक महिला ने रोचक ढंग से अपने पति को सबक सिखाया। पति ने 5 साल पहले उसे बुरी तरह पीटकर घर से भगा दिया था। महिला ने इंस्टाग्राम पर फेक आईडी बनाई और पति को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। पति अनजान महिला समझकर उससे बात करने लगा। वह इंस्टाग्राम वाली महिला को होटल में मिलने के लिए बुलाने लगा, तो पत्नी ने उसे एक मंदिर के पास बुलाया। इसके बाद पुलिस बुलाकर पति को धोखाधड़ी और अन्य आरोपों में गिरफ्तार कराया।
यह घटना प्रयागराज के दारागंज की है, जहां महिला ने 2 मई को पति को गिरफ्तार कराया। महिला का नाम सोनी त्रिपाठी है, जबकि पति का नाम प्रभुदत्त त्रिपाठी है। प्रभुदत्त उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के किसुनदास गांव का रहने वाला है और पिछले कुछ सालों से दारागंज में रह रहा है। दोनों की शादी 9 साल पहले प्रतापगढ़ में हुई थी। शादी के चार साल बाद प्रभुदत्त ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया था, जिसके बाद दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। पुलिस ने गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
यह भी पढ़ें: 'पंजाब जीते तो महीने भर फ्री करूंगा', बंगाल में BJP जीती तो फ्री में काटे बाल
पति का किया पर्दाफाश?
सोनी ने इंस्टाग्राम पर फेक आईडी के जरिए प्रभुदत्त से बातचीत की, जबकि प्रभुदत्त उसे दूसरी महिला समझकर अपनी मन की बातें बताने लगा। जल्द ही वह अनजान महिला से प्रेम करने लगा। कई बार वह इंस्टाग्राम पर मैसेज कर महिला को होटल में मिलने के लिए बुलाता था और उससे शादी करने का वादा भी करता था। इसके बाद सोनी ने उसे दारागंज के नागवासुकी मंदिर पर बुलाया। एक तरफ प्रभुदत्त अपने दोस्त के साथ पहुंचा, वहीं दूसरी तरफ सोनी अपने माता-पिता और भाई के साथ मंदिर गई। सोनी के परिजन मंदिर से दूर खड़े थे।
जब दोनों मिले तो प्रभुदत्त सोनी को पहचान नहीं पाया क्योंकि सोनी ने चेहरा ढक रखा था। दोनों ने शुरुआत में बातचीत की lथी। जैसे ही सोनी ने दुपट्टा हटाया, प्रभुदत्त गुस्से से आग-बबूला हो गया और सोनी को थप्पड़ मारने लगा। तभी सोनी का परिवार सामने आया और उसे बचाया। सोनी के भाई ने 102 नंबर पर फोन कर पुलिस बुला ली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
यह भी पढ़ें: खुद को राहुल गांधी का करीबी बताकर, महिला से ठगे 25 लाख रुपये; हुआ फरार
आरोपी प्रभुदत्त के खिलाफ लगी धाराएं
दारागंज पुलिस ने प्रभुदत्त के खिलाफ बीएनएस (BNS) की धारा 115 (पत्नी को मारना), धारा 351 (पत्नी को धमकी देना) और धारा 352 (जानबूझकर अपमान करना) के तहत मामला दर्ज किया है।
