मुस्कान और साहिल के बाद मेरठ की अदालत ने पति को मारने वाले रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को मौत की सजा सुनाई है। 7 अक्टूबर को अपर जिला कोर्ट ने दोनों को दोषी ठहराया था। पिछले साल 12 अप्रैल को मेरठ जिले के बहसूमा क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव में अमित कश्यप की मौत हो गई थी।
पत्नी रविता ने पड़ोस में रहने वाले प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया था। बाद में चारपाई में सांप छोड़ दिया ताकि हत्याकांड को सर्पदंश का रूप दिया जा सके। पुलिस जांच में सामने आया कि अमरदीप ने अमित का गला दबाया और पत्नी रविता ने हाथ पकड़ा था।
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चेहरे, गर्दन और नाक पर चोट के निशान13 अप्रैल की सुबह जब अमित नहीं उठा तो परिजन उसे जगाने पहुंचे। उसके कमर के नीचे सांप दबा मिला। हैरानी की बात यह थी कि अमित कश्यप के चेहरे, गर्दन और नाक पर चोट के निशान मिले। पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया।
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12 लोगों की गवाही के बाद आया फैसला
अमित की मां मुनेश ने दोनों को फांसी की सजा देने की मांग की थी। पूरे मामले में 12 लोगों की गवाही हुई। सपेरे कीर्तन ने भी अदालत को बताया कि अमरदीप 1000 रुपये में सांप खरीद कर लगाया था। उसने पूजा का बहाना बताया था। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपर जिला जज कोर्ट संख्या-12 के न्यायाधीश जयवीर सिंह नागर ने रविता और अमरदीप को फांसी की सजा सुनाई।
