पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF में आपका पैसा न केवल बढ़ता है बल्कि टैक्स बचाने में भी मदद करता है। यह आज के समय में देश की सबसे पसंदीदा स्मॉल सेविंग स्कीम्स में से एक है। कई बार लोग पूरे साल इसमें पैसे जमा नहीं कर पाते जिससे उनका अकाउंट बंद हो जाता है। अच्छी बात तो यह है कि कुछ आसान स्टेप्स को अपनाकर आप इसे दोबारा चालू करा सकते हैं।

 

PPF (Public Provident Fund) यानी लोक भविष्य निधी भारत सरकार द्वारा 1968 में शुरू की गई एक लॉन्ग टर्म बचत योजना है। इस योजना में आपका पैसा डूबने का कोई खतरा नहीं होता है क्योंकि इसमें सरकार की गारंटी होती है। इसका उद्देश्य लोगों को छोटे-छोटे बचत के जरिए से एक बड़ा फंड बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

 

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PPF अकाउंट बंद क्यों हो जाता है?

PPF अकाउंट को चालू रखने के लिए हर साल कम से कम 500 रुपये जमा करना जरूरी होता है। अगर किसी वित्त वर्ष में आप 500 रुपये भी जमा नहीं करते हैं तो आपका PPF अकाउंट बंद हो सकता है।

बंद PPF अकाउंट को कैसे करें चालू?

अगर आपका PPF अकाउंट बंद हो गया है तो ये आसान स्टेप्स अपनाएं:

  • सबसे पहले उस बैंक या पोस्ट ऑफिस जाएं जहा आपका PPF अकाउंट है।
  • वहां जाकर अकाउंट दोबारा चालू करने की रिक्वेस्ट दें।
  • जिन सालों में आपने पैसे जमा नहीं किए, उन सभी सालों के 500-500 रुपये जमा करें।
  • इसके साथ हर छूटे हुए साल के लिए 50 रुपये का जुर्माना भी देना होगा।
  • इसके बाद आपका PPF अकाउंट फिर से चालू हो जाएगा।

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PPF अकाउंट बंद हो जाए तो क्या होगा?

अगर आपका PPF अकाउंट बंद हो जाता है तो आप उसमें नए पैसे जमा नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा लोन और आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) जैसी सुविधाओं का भी फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए अकाउंट को जल्द से जल्द दोबारा चालू करा लेना चाहिए।

इन बातों का रखें ध्यान

  • हर साल कम से कम 500 रुपये जरूर जमा करें।
  • आखिरी समय तक इंतजार न करें।
  • समय-समय पर अपने PPF अकाउंट का स्टेट्स चेक करते रहें।