फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' लगातार चर्चा में बनी हुई है। इस फिल्म के रिलीज पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी। इस वजह से फिल्म की रिलीज डेट को पोस्टपोन करना पड़ा था। अब हाई कोर्ट ने विपुल अमृतलाल शाह की फिल्म 'द करेल स्टोरी 2' के रिलीज से रोक हटा दी है।

 

26 फरवरी को हाई कोर्ट कि सिंगल बेंच ने फिल्म की रिलीज पर 15 दिनों की रोक लगा दी है। 27 जनवरी को डिविजन बेंच ने इस फैसले को पलट दिया है। जस्टिस एसए धर्माधिकारी और पीवी बालकृष्ण की डिवीजन बेंच ने जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस के आदेश पर रोक लगा दी है।

 

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फिल्म के रिलीज पर लगाई गई थी रोक

जस्टिस बचू कुरियन थॉमस ने कोर्ट में कहा था कि फिल्म में दिखाया गया कॉन्टेंट सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ सकता है। इसी के साथ कोर्ट ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) को फिल्म का दोबारा रिव्यू करने का निर्देश दिया था। 

 

'द केरल स्टोरी 2' को प्रोपेगेंडा फिल्म बताया गया है। इस फिल्म के खिलाफ बायोलॉजिस्ट श्रीदेव नंबूदरी ने केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि इस फिल्म के जरिए केरल राज्य की छवि को खराब किया जा रहा है। उन्होंने फिल्म के रिलीज और पब्लिक स्क्रीनिंग पर रोक लगाने की मांग की थी। शिकायतकर्त्ता ने फिल्म को यू ए सर्टिफिकेट देने पर सवाल किया था।

 

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'द केरल स्टोरी 2' को लेकर विवाद क्यों?

'द केरल स्टोरी 2' में लड़कियों को प्यार में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन करने और यौन शोषण करने के मुद्दों को दिखाया गया है। इस फिल्म में बीफ खाने के सीन को दिखाया गया है जिसकी जमकर आलोचना हुई थी। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इस फिल्म की जमकर आलोचना की है। इसके अलावा फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने इसे प्रोपेगेंडा फिल्म बताया था।