दिल्ली पुलिस ने जंतर-मतर में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इसमें दिल्ली पुलिस ने कहा कि पाबंदी वाले इलाकों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत पाबंदी लगी है। ऐसे में ऐप-बेस्ड मोबिलिटी सर्विसेज, राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म, फूड डिलीवरी, क्विक-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स और अन्य ई-कॉमर्स सेवा पाबंदी वाले इलाके में अपने कामकाज को रेगुलेट करें। 

 

दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रभावित इलाके में बड़ी संख्या में लोगों के जमा होने और कानून-व्यवस्था से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। पुलिस ने ऑनलाइन सर्विस देने वाली कंपनियों से पाबंदी आदेशों का पालन और सहयोग करने की अपील की। इसके अलावा आम जनता से भी जरूरी काम नहीं होने तक अधिसूचित इलाके में जाने से बचने का अनुरोध किया। 

 

 

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इन उपायों का मकसद लोगों की सुरक्षा: दिल्ली पुलिस

अपनी सलाह में दिल्ली पुलिस ने कहा ऐप-बेस्ड मोबिलिटी एग्रीगेटर्स, राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म, फूड डिलीवरी, क्विक-कॉमर्स ऑपरेटरों, लॉजिस्टिक्स प्रदाताओं और अन्य ई-कॉमर्स संस्थाओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते समय पाबंदी आदेश का ध्यान रखें और अधिसूचित इलाके में अपनी सेवाओं को रेगुलेट करें।

 

दिल्ली पुलिस के मुताबिक इन उपायों का मकसद ड्राइवरों, राइडर्स, डिलीवरी पार्टनर्स और आम जनता की सुरक्षा करना है। इसके अलावा पाबंदी वाले इलाके में आवाजाही को कम करना और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में सहायता करना है।

'प्रदर्शनस्थल की अनावश्यक यात्रा न करें'

एडवाइजरी में आगे गया किया कि इन उपायों में प्रभावित इलाके की अस्थायी जियो-फेंसिंग या नोटिफाइड इलाके में राइड और डिलीवरी सेवाओं को रोकना शामिल हो सकता है, जहां भी ऐसा करना ऑपरेशन के लिहाज से संभव हो। इसके अलावा पाबंदी वाले इलाके में अनावश्यक यात्रा करने से बचने और कानूनी पाबंदियों को लागू करने में दिल्ली पुलिस को सहयोग देने की अपील की गई है।

 

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आम जनता को क्या सलाह दी गई?

  • बहुत जरूरी होने पर ही अधिसूचित इलाके में जाएं और अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें। 
  • दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों का सहयोग करें। सभी कानूनी निर्देशों का पालन करें और जहां भी संभव हो, वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें।
  • एंबुलेंस, फायर सर्विस, अधिकृत सरकारी गाड़ियां और सक्षम अधिकारी को छूट रहेगी। 
  • अफवाह या बिना पुष्टि वाली जानकारी न फैलाएं। दिल्ली पुलिस की आधिकारिक सलाह का पालन करें।
  • सभी नागरिकों और डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स से सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग देने की अपील।
  • सभी लोगों से निषेधाज्ञा का पालन करने का अनुरोध।