साल 2018 के एक बयान को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ था। इसी केस की सुनवाई के लिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सोमवार को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में स्थित स्पेशल MP-MLA कोर्ट में पेश हुए। इस अदालत ने इस केस को खारिज करते हुए राहुल गांधी को बरी कर दिया है। यह मामला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर की गई एक टिप्पणी से जुड़ा हुआ था।
यह मुकदमा दायर करने वाले विजय मिश्रा के वकील संतोष कुमार पांडेय ने बताया कि आज अदालत ने फैसले में राहुल गांधी को मानहानि मामले में दोषमुक्त किया है। बचाव पक्ष ने संबंधित प्रावधान का हवाला देते हुए अदालत में कहा कि यह बयान 'गुड फेथ' (सद्भावना) में दिया गया था और उनका मकसद किसी की मानहानि करना नहीं था।
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क्या है अमित शाह की मानहानि का मुकदमा?
8 मई 2018 को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में राहुल गांधी चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। उसी दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह पर एक टिप्पणी की थी। बीजेपी के नेता और सुल्तानपुर जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।
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27 नवंबर 2023 को स्पेशल कोर्ट ने राहुल गांधी को तलब कर लिया था। राहुल गांधी ने 20 फरवरी 2024 को इस केस में सरेंडर कर दिया था और उन्हें तुरंत जमानत भी मिल गई थी। 26 जुलाई 2024 को राहुल गांधी की और 9 अक्तूबर 2024 को विजय मिश्रा का बयान दर्ज किया गया था।
बता दें कि सोमवार को राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरे। इसके बाद वह सड़क मार्ग से सुल्तानपुर गए। रास्ते में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उनके काफिले की कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। गनीमत रही कि राहुल गांधी इसमें पूरी तरह सुरक्षित रहे। कुछ लोगों को मामूली चोट आई है।
