महाराष्ट्र में मुंबई के बोरीवली ईस्ट में हुए सड़क हादसे में इंडिगो एयरलाइन की एक केबिन क्रू सदस्य कैनूर मिस्त्री की मौत हो गई। बता दें कि 18 सितंबर को बोरीवली ईस्ट में एक सड़क दुर्घटना में उनके सिर पर गंभीर चोटें आई थीं, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। इस मामले में ड्राइवर विजय खोसे के खिलाफ पुलिस ने BNS की धारा 106 (1) लापरवाही से मौत का कारण बनने के तहत मामला दर्ज किया है।
पुलिस के मुताबिक, कैनूर अपनी शिफ्ट खत्म कर चुकी थीं और इंडिगो कर्मचारियों को काम पर लाने-ले जाने के लिए अरेंज की गई मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर से घर लौट रही थीं। घर जाते वक्त कैब बोरीवली ईस्ट में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे (WEH) पर एक पुल के किनारे से टकरा गई थी। ड्राइवर विजय खोसे ने कथित तौर पर गाड़ी से नियंत्रण खो दिया था।
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3 दिन पहले हुआ था कार एक्सीडेंट
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मृतक कैनूर मिस्त्री मीरा रोड की रहने वाली थीं, परिवार में उनका आठ साल का बेटा है। पुलिस ने कहा कि कैब ड्राइवर, 25 साल के विजय खोसे, जो मीरा रोड के ही रहने वाले थे, इस हादसे में बच गए। यह हादसा शुक्रवार सुबह करीब 5.45 बजे बोरीवली ईस्ट में WEH के नॉर्थबाउंड कैरिजवे पर ब्लू स्काई को-ऑपरेटिव सोसाइटी के पास हुआ था।
पुलिस के मुताबिक, कैनूर अपनी शिफ्ट खत्म कर चुकी थीं और इंडिगो कर्मचारियों को काम पर लाने-ले जाने के लिए अरेंज की गई मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर से घर लौट रही थीं। एयरलाइन ने कर्मचारियों को लाने-ले जाने के लिए मयूरश टूर्स एंड ट्रैवल्स से गाड़ियां किराए पर ली थीं। खोसे ने पुल पर एक पहाड़ी से गुजरते समय कार पर से कंट्रोल खो दिया और गाड़ी उसके किनारे से टकरा गई। टक्कर में मिस्त्री के सिर में गंभीर चोटें आईं।
पुलिस ने बताया नशें में नहीं था डॅाइवर
बताया जा रहा है कि चोट लगने के बाद खोसे ने आस-पास के लोगों की मदद से मिस्त्री को मीरा रोड के भक्तिवेदांत हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया। शनिवार शाम को उनकी मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि एक्सीडेंट के समय खोसे शराब के नशे में नहीं थे, न ही वह मौके से भागे। एक ऑफिसर ने कहा कि ड्राइवर मिस्त्री को मीरा रोड हॉस्पिटल ले गया क्योंकि वह उसी इलाके में रहता था और उसे लोकल मेडिकल सुविधाओं के बारे में पता था।
पुलिस ने दर्ज किया केस
इस मामले में पुलिस ने शुरू में खोसे पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 125 (दूसरों की जान या पर्सनल सेफ्टी को खतरे में डालना) और 281 (रैश ड्राइविंग या पब्लिक रास्ते पर गाड़ी चलाना) के तहत केस किया था। मिस्त्री की मौत के बादृ और लापरवाही से मौत से जुड़ा सेक्शन 106(1) FIR में जोड़ा गया।
