आज के समय में पैन कार्ड सिर्फ टैक्स भरने के लिए ही नहीं बल्कि बैंकिंग, निवेश, आईटीआर फाइल करने और कई दूसरे जरूरी वित्तीय कामों के लिए भी जरूरी दस्तावेज है। अगर आपका पैन इनऑपरेटिव हो गया है तो कई जरूरी काम अटक सकते हैं। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। आयकर विभाग ने इसे दोबारा ऑपरेटिव करने की सुविधा दी है।
अगर आपका पैन सिर्फ इसलिए इनऑपरेटिव हुआ है क्योंकि वह आधार से लिंक नहीं था तो आप इसे दोबारा चालू करा सकते हैं। इसके लिए पहले ₹1000 की फीस जमा करनी होगी। इसके बाद आयकर विभाग की वेबसाइट पर जरूरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सभी जानकारी सही होने पर विभाग पैन को फिर से ऑपरेटिव कर देता है।
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सबसे पहले चेक करें आपका पैन इनऑपरेटिव है या नहीं
सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं। यहां "Link Aadhaar Status" या "Verify PAN Status" का विकल्प मिलेगा। इसमें अपना पैन नंबर और Aadhaar नंबर डालें। इसके बाद स्क्रीन पर पता चल जाएगा कि आपका पैन ऑपरेटिव है या इनऑपरेटिव।
पैन को दोबारा ऑपरेटिव करने का ऑनलाइन तरीका
स्टेप 1: 1000 रुपये की फीस जमा करें
अगर पैन इनऑपरेटिव है तो सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं। यहां ई-पे टैक्स के जरिए 1000 रुपये की फीस ऑनलाइन जमा करें। पेमेंट यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या दूसरे ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। पेमेंट की रसीद अपने पास जरूर रखें।
स्टेप 2: पेमेंट अपडेट होने का इंतजार करें
फीस जमा करने के बाद उसका रिकॉर्ड तुरंत अपडेट नहीं होता। आमतौर पर 4 से 5 कार्यदिवस में पेमेंट सिस्टम में दिखाई देने लगती है। इसलिए जल्दबाजी न करें और कुछ दिन इंतजार करें।
स्टेप 3: पैन को ऑपरेटिव करने की रिक्वेस्ट भेजें
अब फिर से इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं। यहां पैन को दोबारा ऑपरेटिव करने की प्रक्रिया पूरी करें। इस दौरान सिस्टम पैन और आधार से जुड़ी जानकारी मांगेगा। सभी जानकारी सही-सही भरें और ओटीपी के जरिए वेरिफिकेशन पूरा करें। इसके बाद अपनी रिक्वेस्ट सबमिट कर दें।
स्टेप 4: रिक्वेस्ट का स्टेटस चेक करें
रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद उसका स्टेटस पोर्टल पर चेक किया जा सकता है। अगर सभी जानकारी सही होती है और आवेदन स्वीकार हो जाता है तो आपका पैन दोबारा ऑपरेटिव होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है।
स्टेप 5: पैन फिर से ऑपरेटिव हो जाएगा
आयकर विभाग के अनुसार, आवेदन स्वीकार होने के बाद आमतौर पर 30 दिनों के भीतर पैन फिर से ऑपरेटिव हो जाता है। इसके बाद आप पहले की तरह सभी जरूरी कामों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
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पैन इनऑपरेटिव होने पर क्या दिक्कतें आती हैं?
- अगर पैन इनऑपरेटिव है तो आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
- आईटीआर फाइल करने में दिक्कत हो सकती है।
- टैक्स रिफंड मिलने में देरी हो सकती है।
- बैंक और दूसरे वित्तीय काम प्रभावित हो सकते हैं।
- शेयर बाजार या दूसरे निवेश से जुड़े कुछ काम रुक सकते हैं।
- कुछ मामलों में ज्यादा टीडीएस भी कट सकता है।
अगर पैन फिर भी ऑपरेटिव नहीं हो तो क्या करें?
अगर आपने फीस जमा कर दी है, रिक्वेस्ट भी भेज दी है लेकिन काफी समय बाद भी पैन ऑपरेटिव नहीं हुआ है तो सबसे पहले पोर्टल पर उसका स्टेटस चेक करें। अगर कोई दिक्कत दिख रही है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हेल्पलाइन या Grievance Portal पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
