गांधी जयंती के मौके पर तमाम राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर-मंतर पर बड़े प्रदर्शन का आवाहन किया है। यह प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ( SIR )को रद्द करने को लेकर किया जा रहा है। प्रदर्शन से पहले सेंट्रल दिल्ली को किसी किले की तरह सील कर दिया गया है। जंतर-मंतर पर दिल्ली पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई है। पाँच या उससे अधिक लोगों को एकत्रित होने और पुलिस में कार्यवाही करने का आदेश जारी किया है।
अक्षरधाम मंदिर से होते हुए रिंग रोड (आईटीओ) पर दिल्ली पुलिस से बैरिकेडिंग करके बाहरी प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जवान तैनात कर रखे हैं। वहीं, पुलिस ने जंतर मंतर के पास वाली सड़कों को लगभग सील कर दिया है। यहाँ सीआरपीएफ, आईटीबीपी और दिल्ली पुलिस ले हरारों जवान तैनात किए गए हैं। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं।
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जंतर मंतर रोड पर पुलिस से कुछ प्रदर्शनकारियों को डिटेन किया है। प्रदर्शनकारियों को बलपूर्वक पकड़कर बस में बैठाया गया है और उन्हें पुलिस प्रदर्शन स्थल से दूर ले गई। इंडियन एक्सप्रेस अखबार की उस रिपोर्ट के बाद बुलाया गया है जिसमें दावा किया गया है कि चुनाव आयोग के तीन आयुक्तों में से दो की बात ही नहीं सुना जाती है।
लागू है डावयर्जन
दिल्ली पुलिस की ओर से जारी डायवर्जन प्लान के अनुसार, कनॉट प्लेस से पटेल चौक की ओर जाने वाले ट्रैफिक को वैकल्पिक मार्गों पर भेजा जाएगा। वहीं, पटेल चौक से जीपीओ की ओर जाने वाले वाहनों की आवाजाही को अलग-अलग स्थानों पर नियंत्रित किया जाएगा या उनका मार्ग बदला जाएगा। यह भी कहा गया है कि टॉलस्टॉय मार्ग पर भी यातायात को नियंत्रित किया जाएगा या उसका मार्ग बदला जाएगा। लोगों को जहां तक संभव हो, इस मार्ग से बचने की सलाह दी गई है।
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जंतर-मंतर मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित की जाएगी या उनका मार्ग बदला जाएगा। वाहन चालकों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने को कहा गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों को जहां तक संभव हो, जंतर-मंतर, संसद मार्ग, अशोक रोड और आसपास की सड़कों से बचने की सलाह दी है पुलिस ने कहा है कि अवरोधक लगाए जा सकते हैं और यातायात का मार्ग बदला जा सकता है। कनॉट प्लेस, पटेल चौक, जीपीओ, संसद मार्ग और मध्य दिल्ली की ओर जाने वाले वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों की योजना बनाने तथा यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलने की सलाह दी गई है।
पुलिस ने कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 सक्षम प्राधिकारी के आदेश के अनुसार लागू रहेगी। लोगों से अधिकारियों और सुरक्षाकर्मियों द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया गया है।
