रेप के मामले में दोषी पाए गए राम रहीम को एक और पैरोल मिल गई है। वह 7 साल में 17वीं बार जेल से बाहर आ गया है और इस बार 21 दिन बाहर ही रहेगा। इसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद महुआ मोइत्रा ने पिछले 5 साल से ज्यादा समय से जेल में बंद उमर खालिद के लिए आवाज उठाई है। महुआ ने उमर खालिद से माफी मांगते हुए लिखा है कि वह स्कॉलर हैं इसलिए जेल में बंद हैं, रेपिस्ट होते तो कब का बाहर निकल जाते।
21 दिन की पैरोल मिलने के बाद राम रहीम मंगलवार को सुनारिया जेल से निकलकर सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा आश्रम के लिए रवाना हो गया। पैरोल की शर्तों के मुताबिक, उसे सिरसा के आश्रम में ही ये 21 दिन बिताने होंगे। बता दें कि राम रहीम को साध्वी के यौन शोषण के मामले में दोषी पाए जाने के बाद राम रहीम को सजा हुई है। हालांकि, वह लगतार पैरोल और फरलो के जरिए जेल से बाहर आता रहा है। पिछले 7 साल में वह हर साल लगभग 2 से 3 महीने जेल से बाहर ही रहा है।
यह भी पढ़ें: 'मैं समर्थन नहीं करता', न्यूयॉर्क में मोहन भागवत की सभा नहीं होने देंगे ममदानी?
महुआ मोइत्रा ने क्या लिखा?
महुआ मोइत्रा ने बुधवार सुबह किए गए अपने X पोस्ट में लिखा है, 'जैसे-जैसे मैं राम रहीम के तेज रफ्तार काफिले को देख रही हूं, उमर खालिद मैं तुमसे माफी मांगती हूं। स्कॉलर हो इसलिए अंदर हो, रेपिस्ट होते तो कब का बाहर निकल जाते। निराश मत हो। पहाड़ हिल रहा है। हम देखेंगे।'
बता दें कि दिल्ली में साल 2020 में हुए दंगों की साजिश रचने के मामले में उमर खालिद को 13 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था। तब से अब तक उनकी जमानत याचिका कई बार खारिज हो चुकी है। उमर के खिलाफ UAPA लगाया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट में 27 अगस्त को उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। इससे पहले, हाई कोर्ट ने दोनों की याचिकाओं के संबंध में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था और 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा था।
यह भी पढ़ें: 'चाचा' और 'भइया' के झगड़े में कहां फंस गए अब्बास अंसारी?
उमर खालिद कब-कब जेल से बाहर आए?
दिसंबर 2022 (7 दिन)- दिसंबर 2020 में उमर खालिद को 7 दिन के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी लेकिन शर्त थी कि वह मीडिया से बात नहीं कर सकते हैं।
दिसंबर 2024-जनवरी 2025 (7 दिन)- घर में एक शादी के चलते उमर खालिद को 7 दिन की अंतरिम जमानत दी गई थी।
दिसंबर 2025 (14 दिन)- बहन की शादी के चलते उमर खालिद को 14 दिन की अंतरिम जमानत दी गई।
जून 2026 (3 दिन)- मां की सर्जरी के मौके पर उनके साथ रहने के लिए उमर खालिद को 3 दिन की अंतरिम जमानत दी गई।
यानी पिछले 5 साल में उमर खालिद को कुल 31 दिन जेल से बाहर जाने की अनुमति मिली है। वहीं, राम रहीम को कई बार 21-21 दिन की पैरोल दी जा चुकी है। यहां रोचक बात यह है कि राम रहीम को रेप और हत्या के मामले में दोषी पाया गया है जबकि उमर खालिद के खिलाफ अभी तक औपचारिक तौर पर आरोप ही तय नहीं हुए हैं।
