कुंभ मेले के दौरान सोशल मीडिया पर चर्चा में आई मोनालिसा भोसले और उनके पति मोहम्मद फरमान खान से जुड़े मामले में केरल हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि आप खुशकिस्मत हैं कि इस समय केरल में हैं। कोर्ट ने यह टिप्पणी दोनों को मिल रही धमकियों के संदर्भ में की है। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए मोनालिसा के पति को अग्रिम जमानत दे दी है।

 

मोनालिसा प्रयागराज महाकुंभ में अपनी आंखों और सुंदरता के कारण कैमरे की नजरों में आई थी। कुछ ही दिनों में वह सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो गईं और मीडिया में उनकी चर्चा होने लगी। महाकुंभ में वायरल होने के बाद मोनालिसा ने मुंबई जाकर फिल्मों में भी काम किया। 

 

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शादी को लेकर विवाद

मोनालिसा ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ एक मुस्लिम युवक से शादी कर ली है। उनके पति का नाम मोहम्मद फरमान है। उन्होंने केरल में ही शादी की और शादी के बाद केरल में ही रहने का फैसला किया। हालांकि, उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ तब आया जब उनके मोनालिसा के मायके वालों ने मध्यप्रदेश में उनके पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। 

लड़की के पिता ने लगाया आरोप

लड़की के पिता ने आरोप लगाया कि वह नाबालिग है और उसके पति ने उसका अपहरण किया है। परिवार अपनी लड़की को लाने की मांग कर रहा है। हालांकि, मोनालिसा का कहना है कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है। शादी के बाद मोनालिसा और उनके पति ने मीडिया से बात भी की थी और साफ किया था कि शादी दोनों की मर्जी से हुई है। 

 

लड़की के पिता से शिकायत मिलने के बाद फरमान पर गिफ्तारी की तलवार लटक गई। हालांकि, दोनों अभी केरल में हैं और कोच्चि स्थित हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राहत की गुहार लगाई है। दोनों के वकील वकील एम. ससिंद्रन ने तर्क दिया कि एमपी में लड़की के नाबालिग होने का झूठ फैलाया जा रहा है और शादी को अमान्य करने का प्रयास कर रहे थे। उनका आरोप है कि आधिकारिक रिकॉर्ड में छेड़छाड़ करने के बाद लड़की को नाबालिग बनाने की कोशिश की जा रही है। 

 

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कोर्ट ने की टिप्पणी

मोनालिसा और उनके पति शादी के बाद से केरल में ही रह रहे हैं। उन्होंने केरल में ही शादी की थी और अब केरल हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि आप भाग्यशाली हैं कि आप केरल में है। इस पर उनके वकील ने कहा कि यही एकमात्र कारण है कि हम अभी जीवित हैं। इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार के वकील ने कहा कि विवाह अपने आप में कानूनी रूप से अस्थिर था, क्योंकि इसे हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार किया गया था जबकि लड़का मुस्लिम था। उन्होंने कहा कि शादी के समय मोनालिसा की उम्र 18 साल नहीं थी।