मेरठ के बहुचर्चित नीले ड्रम केस में अदालत का फैसला आ गया है। कोर्ट ने सौरभ राजपूत की हत्या के आरोपी पत्नी मुस्कान और हासिल को दोषी करार दिया। अभी सजा का एलान नहीं हुआ है। मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हुई। साक्ष्यों के आधार पर जज अरविंद कुमार मिश्रा ने उन्हें दोषी पाया।
15 दिन बाद होगा सजा का एलान
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी केके चौबे ने बताया कि जिला न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत ने सौरभ राजपूत हत्याकांड में आरोपी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को हत्या और सुबूत मिटाने का दोषी पाया। दोषियों की सजा पर 15 दिन बाद सुनवाई होगी।
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अभियोजन पक्ष ने 22 गवाह पेश किए। करीब 13 महीने तक चली 126 सुनवाइयों के बाद अदालत ने आरोपियों को दोषी ठहराया। अदालत ने उच्चतम न्यायालय के एक आदेश का हवाला दिया। कहा कि समाज के इस प्रकार के जघन्य अपराध के लिए अपराधियों को उचित सजा मिलनी चाहिए। इससे समाज में अच्छा संदेश जाएगा। अभियोजन पक्ष ने दोषियों को कड़ी सजा की मांग भी की।
पिछले साल जब गिरफ्तारी के बाद साहिल को अदालत लाया जा रहा था तो उस वक्त आक्रोशित वकीलों ने उसकी पिटाई कर दी थी। अबकी बार फैसले से पहले ही अदालत में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रही। हालांकि दोनों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई।
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चाकू से मारा, नीले ड्रम में शव डालकर सीमेंट से सील किया
3 मार्च 2025 को मेरठ के ब्रह्मपुरी में सौरभ राजपूत की निर्मम हत्या को अंजाम दिया गया था। पत्नी ने मुस्कान ने सौरभ को नशीला पदार्थ दिया था। बेहोश होने पर अपने प्रेमी साहिल की मदद से चाकू से हमला करके उसकी हत्या कर दी थी। वारदात को अंजाम देने के बाद शव को एक नीले ड्रम में डालकर ऊपर से सीमेंट भर दिया था। पति को मारने के बाद मुस्कान अपने प्रेमी के साथ हिमाचल प्रदेश घूमने चली गई थी। हत्याकांड का खुलासा होने पर उसे 18 मार्च को गिरफ्तार किया गया था।
