देश की फूड रेगुलेटर FSSAI ने शनिवार को दो बड़ी कंपनियों पर खराब क्वालिटी का सामान बेचने के आरोप में प्रोडक्ट पर ही रोक लगा दी। रेगुलेटर ने एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और लालजी गोधू एंड कंपनी के प्रोडक्ट्स को घटिया क्वालिटी के पाए जाने के बाद हींग पाउडर बेचने पर रोक लगा दी है।
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी देते हुए कि उसने एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स और लालजी गोधू एंड कंपनी के हींग पाउडर के घटिया क्वालिटी में पाए जाने के बाद उनके खिलाफ रोक के ऑर्डर जारी किए हैं।
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FSSAI ने कार्रवाई के बाद क्या कहा?
FSSAI ने कहा, 'हींग पाउडर के सैंपल्स को प्राइमरी फूड लेबोरेटरी के खाद्य विश्लेषक ने गलत ब्रांड और घटिया पाया। ये प्रोडक्ट्स फूड प्रोडक्ट्स एंड फूड एडिटिव्स रेगुलेशन, 2011 के नियमों का उल्लंघन करते पाए गए, क्योंकि शराब में घुलने वाला अर्क 0 परसेंट था, जबकि तय स्टैंडर्ड 5 परसेंट से कम नहीं होना चाहिए।'
जांच में पीली हींग पाउडर और काली हींग पाउडर के सैंपल भी घटिया क्वालिटी के पाए गए, जिनमें अशराब में घुलने वाला रस क्रमशः 3.29% और 4.4% बताया गया।
FSSAI ने दी थी चेतावनी
FSSAI ने कंपनी से घटिया हींग बेचने की लगातार हो रही गड़बड़ी को ठीक करने और FSS एक्ट, 2006 के तहत लाइसेंस वाले मानक उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए एक एक्शन प्लान जमा करने को कहा है। अगर कंपनी गलतियां नहीं सुधारती हैं तो आगे की कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी। मगर, चेतावनी के बाद भी सुधार नहीं किया गया था।
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तय जरूरतों के मुताबिक नहीं थे मानक
लालजी गोधू के मामले में FSSAI ने कहा कि कंपनी को हींग पाउडर बेचने से रोक दिया गया था, क्योंकि यह FSSAI नियमों के खिलाफ घटिया और मिलावटी पाया गया था। इसमें आगे कहा गया है कि हींग पाउडर और गांठ के सैंपल घटिया पाए गए और फूड प्रोडक्ट्स एंड फूड एडिटिव्स रेगुलेशंस, 2011 के तहत तय जरूरतों के मुताबिक नहीं थे।
