मोहाली में पंजाबी गायक के गाने में शूटिंग का काम दिलवाने का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने वाले 3 दोषियों को अदालत ने 20-20 साल कैद की सजा व 1.80 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषियों ने युवती को घर से ले जाकर माजरी इलाके में गैंगरेप किया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विक्रांत कुमार की अदालत ने दीपक कुमार, गुरविंदर सिंह उर्फ मन्ना और जसविंदर सिंह उर्फ जैली को दोषी करार दिया था।
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मना करने के बावजूद घर पहुंचे
मामले में पीड़िता ने माजरी पुलिस को दी शिकायत दी थी कि वह एक आर्टिस्ट है। उसने बताया था कि 2 अक्टूबर 2022 को उसे मैसेज आया कि एक पंजाबी गायक के गाने की शूटिंग होनी है। उससे मैसेज में पूछा गया कि वह इसके लिए तैयार है। पीड़िता ने इस पर हामी भरी तो उसे चंडीगढ़ के सेक्टर-43 पहुंचने को कहा गया।
पीड़िता ने सेक्टर- 43 पहुंचने के लिए मना कर दिया। इसके बाद उसे मैसेज करने वाला व्यक्ति उसे लेने उसके घर के बाहर पहुंच गया। जिसके बाद वह उस व्यक्ति के साथ चली गई। पीड़िता ने शिकायत में बताया था कि रास्ते में पीड़िता के पूछने पर उसे बताया कि दूसरी लड़कियों को अभीपुर से लेना है। वह व्यक्ति फोन पर किसी से लड़कियों को खाना खिलाने और उन्हें लेने आने की बात भी कर रहा था।
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चाकू की नोक पर किया था दुष्कर्म
पीड़िता ने शिकायत में बताया था कि इसी बीच अभीपुर के पास बाइक सवार दो युवकों ने उनकी गाड़ी रोककर चाभी निकाल ली और पीड़िता का मोबाइल फोन छीन लिया। इसके बाद उसे चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी गई और तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर आरोपियों ने उसका मुंह दबाया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे। मामले में पुलिस जांच के बाद आरोपियों को दोषी करार दिया गया था।
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जुर्मान अदा न करने पर काटनी होगी अतिरिक्त सजा
अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376डी के तहत दोषियों को 20-20 साल कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। धारा 394 के तहत 7-7 साल कैद और 2-2 हजार रुपए जुर्माना व धारा 366 और 120बी के तहत 5-5 साल कैद और 8-8 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुमार्ना नहीं भरने पर दोषियों को 3 महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। सरकारी पक्ष की ओर से उप जिला अटॉर्नी हरदीप सिंह रुमाणा ने पैरवी की। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
