हरियाणा के गुरुग्राम में कानून के एक नए प्रावधान का इस्तेमाल करते हुए पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। एक महिला के साथ धोखाधड़ी और दुष्कर्म करने वाले आरोपी की लग्जरी कार को पुलिस ने न केवल जब्त किया बल्कि उसे नीलाम करके पीड़िता के नुकसान की भरपाई भी की। जांच अधिकारियों के मुताबिक, नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 107 के तहत देश में यह इस तरह का पहला मामला है जहां अपराध की कमाई से खरीदी गई संपत्ति को बेचकर पीड़िता को मुआवजा दिया गया है। 

 

यह मामला एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली महिला की शिकायत पर शुरू हुआ था। महिला का आरोप था कि जयपुर के रहने वाले एक फोटोग्राफर ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें दोस्तों के साथ शेयर कीं। इतना ही नहीं, आरोपी ने बिजनेस के नाम पर महिला से 24 लाख रुपये और सोने के गहने भी ठग लिए थे।

 

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ठगी के पैसों से खरीदी थी कार

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने महिला से लिए गए पैसों का इस्तेमाल अपने लिए बिजनेस शुरू करने के बजाय अपनी मां के नाम पर एक मंहगी कार खरीदने में किया। इसके अलावा, उसने इन पैसों से अपने छोटे भाई का कर्ज चुकाया और गहने भी अपनी मां को दे दिए।

कैसे हुई कानूनी कार्रवाई?

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया थाा। 2 जनवरी को सेक्टर-10 थाने में मामला दर्ज किया गया था। 4 जनवरी को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

 

11 जनवरी को पुलिस ने अदालत से आरोपी की कार को अपराध की कमाई मानकर जब्त करने की अनुमति मांगी, जिसे कोर्ट ने 21 जनवरी को मंजूरी दे दी।


ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से कार की कीमत तय कराने के बाद, 25 फरवरी को सरकारी पोर्टल के जरिए इसे ई-नीलामी में रखा गया। नीलामी से मिली 11.30 लाख रुपये की राशि पिछले शुक्रवार को पीड़िता को सौंप दी गई।

 

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नए कानून का असर

आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। पुलिस का कहना है कि BNSS की धारा 107 का यह सफल प्रयोग भविष्य में पीड़ितों को जल्द न्याय और आर्थिक भरपाई दिलाने में मददगार साबित होगा।