उत्तर प्रदेश के हरदोई से आया एक मामला अब चर्चा का विषय बन गया है। एक लड़की ने आरोप लगाए हैं कि एक युवक ने उसके साथ छेड़खानी की, मारपीट की और उसके ब्रेस्ट पर दांत से काटकर उसके निपल्स तक अलग कर दिए। अब इसी केस में पुलिस का कहना है कि लड़की को सामान्य चोटें आई हैं और किसी प्राइवेट पार्ट में कोई गंभीर चोट नहीं है। इतना ही नहीं, पुलिस का कहना है कि आरोपी और पीड़िता के बीच 3 साल से अफेयर चल रहा है। इससे पहले पीड़िता के परिवार ने आरोप लगाए थे कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए उन्हें रात भर भटकना पड़ा था और बाद में पुलिस ने सिर्फ मारपीट की धाराओं में केस दर्ज किया। बाद में पुलिस ने यौन उत्पीड़न की धाराओं में भी केस दर्ज कर लिया है।


एक और रोचक बात है कि पीड़िता के परिवार ने उसकी उम्र 17 साल यानी नाबालिग बताई है जबकि पुलिस ने अपने बयान में लड़की को 19 साल का बताया है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी रिश्ते में उसका दूर का भाई लगता है लेकिन उससे शादी की जिद कर रहा था। पुलिस का कहना है कि इन दोनों का पिछले 3 साल से अफेयर चल रहा था। पीड़िता ने जबरन शादी करने का दबाव बनाने की बात कही है लेकिन पुलिस का कहना है कि इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। फिलहाल, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्यवाही जारी है।


क्या है मामला?

हरदोई के बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र की यह लड़की दिल्ली में अपनी बहन के साथ रहती है। उसकी चचेरी बहन की शादी थी तो वह घर आई थी। 11 मई को तेल पूजन का कार्यक्रम था। पीड़िता ने बताया, 'रात में मैं और मेरे परिवार के लोग अपने घर से 300 मीटर दूर चाचा के घर पर रहते थे। रात में मां ने कहा कि एक बार जाओ और घर पर देखकर आओ कि सब ठीक है कि नहीं। रात के करीब 11:15 बजे मैं घर जा रही थी तभी गांव के ही अतुल ने मुझे पकड़ लिया। मेरा मुंह दबाकर वह मुझे सुनसान जगह पर ले गया और पेड़ से बांध दिया। वह मुझसे जबरन शादी करना चाहता था।'

 

यह भी पढ़ें: बिजनौर का विशाल, कश्मीर में 'मोहम्मद हमजा' कैसे बना? धर्म परिवर्तन पर बवाल

 

पीड़िता ने आगे कहा, 'मैंने कहा कि वह मेरा भाई लगता है और शादी संभव नहीं है तो वह भड़क गया और मुझे मारने-पीटने लगा। मैंने शादी से इनकार किया तो उसने दांत से मेरे स्तन काट लिए और खून बहने लगा तो मैं बेहोश हो गई। मैं वहां से कैसे आई मुझे नहीं पता है। मैंने अपने घरवालों को पूरी बात बताई तो वे मुझे लेकर प्रतापनगर चौकी पहुंचे लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। हम कोथावां चौकी गई और वहां भी सुनवाई नहीं हुई। मेरी हालत खराब हो रही थी तो घरवाले मुझे बेनीगंज सीएचसी ले गए। जब डॉक्टर ने पुलिस को सूचना दी तब वहां पुलिस आई।'

क्या बोली पुलिस?

 

पुलिस ने अपने बयान में लड़की को 19 साल का बताया है और कहा है कि मामूली कहासुनी को लेकर अतुल ने गाली गलौज की और रोकने पर वादी और उसकी बहन से मारपीट की। पुलिस का कहना है कि लड़की का मेडिकल कराया गया और सामान्य चोटें ही हैं। पुलिस ने किसी भी गंभीर चोट आ प्राइवेट पार्ट पर चोट की बात खारिज की है। पुलिस ने पहले भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 (2) यानी चोट पहुंचाने, 351 (3) धमकाने और 352 यानी जानबूझकर किसी को अपमानित करने की संबंधी आरोपों में मुकदमा दर्ज किया था। हालांकि, पुलिस ने बाद में धारा 75 यानी यौन उत्पीड़न और धारा 118 (2) यानी गंभीर चोट पहुंचाने को भी शामिल कर लिया है। 

 

यह भी पढ़ें: ब्राह्मण रूठे, अब दलितों को साधेगी सपा, अखिलेश यादव की योजना क्या है?

 

पुलिस ने बताया है कि आरोपी अतुल को गिरफ्तार कर लिया है और जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पीड़िता और युवती का 3 साल से अफेयर चल रहा है लेकिन जबरस्ती शादी के लिए दबाव बनाने की बात सही नहीं पाई गई है। साथ ही, अपहरण संबंधी बात भी सही नहीं। पुलिस का कहना है कि घटना वाले दिन भी दोनों की मुलाकात हुई है।