बाजार में मिलने वाले पैक्ड फूड, स्नैक्स, मसाले, मिठाई, डेयरी प्रोडक्ट और ड्रिंक्स जैसी चीजें खरीदते समय ज्यादातर लोग सिर्फ एक्सपायरी डेट या कीमत देखते हैं लेकिन एक और जरूरी चीज है जिस पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है और वह है FSSAI लाइसेंस नंबर। यही नंबर बताता है कि जिस कंपनी ने यह प्रोडक्ट बनाया है वह भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं।
 
हाल के दिनों में नकली या बिना लाइसेंस वाले पैक्ड फूड बेचने के कई मामले सामने आए हैं। ऐसे में सिर्फ पैकेट पर एफएसएसएआई का लोगो देखकर भरोसा करना सही नहीं है। अब आप घर बैठे कुछ मिनट में यह भी चेक कर सकते हैं कि पैकेट पर लिखा एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर असली है या नकली। इसके लिए FSSAI ने ऑनलाइन सुविधा भी दी है जहां लाइसेंस की वैधता, कंपनी का नाम और दूसरी जरूरी जानकारी देखी जा सकती है।

 

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FSSAI लाइसेंस नंबर क्या होता है?

FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India) देश में खाने-पीने की चीजों की गुणवत्ता और सुरक्षा की निगरानी करता है। हर रजिस्टर्ड फूड बिजनेस ऑपरेटर (FBO) को 14 अंकों का एफएसएसएआई लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है। यही नंबर पैक्ड फूड के लेबल पर छपा होता है। इससे पता चलता है कि संबंधित कंपनी या निर्माता एफएसएसएआई के नियमों के तहत काम कर रहा है।

ऐसे करें FSSAI लाइसेंस नंबर की जांच

अगर आपको किसी पैक्ड फूड पर लिखा एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर सही है या नहीं यह चेक करना है तो नीचे दिए गए आसान स्टेप्स अपनाएं।

1. सबसे पहले FSSAI के FoSCoS पोर्टल पर जाएं

अपने मोबाइल या लैपटॉप में ब्राउज़र खोलें और एफएसएसएआई के आधिकारिक FoSCoS पोर्टल पर जाएं। यही वेबसाइट फूड बिजनेस से जुड़ी जानकारी देखने के लिए इस्तेमाल की जाती है।

2. 'FBO Search' विकल्प चुनें

वेबसाइट खुलने के बाद होमपेज पर FBO Search का विकल्प दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें। इसके जरिए किसी भी कंपनी या फूड बिजनेस के लाइसेंस की जानकारी देखी जा सकती है।

 

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3. 14 अंकों का लाइसेंस नंबर दर्ज करें

अब जिस पैक्ड फूड की जांच करनी है उसके पैकेट पर छपा 14 अंकों का एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर ध्यान से दर्ज करें। नंबर लिखते समय एक भी अंक गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि गलत नंबर डालने पर सही जानकारी नहीं मिलेगी।

4. कैप्चा भरकर Search पर क्लिक करें

लाइसेंस नंबर दर्ज करने के बाद स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा भरें और Search बटन पर क्लिक करें। कुछ ही सेकंड में वेबसाइट उस लाइसेंस से जुड़ी जानकारी दिखा देगी।

5. मिली जानकारी को ध्यान से जांचें

अगर लाइसेंस नंबर सही होगा तो स्क्रीन पर कंपनी या निर्माता का नाम, लाइसेंस नंबर, लाइसेंस की स्थिति (एक्टिव या इनएक्टिव), लाइसेंस की वैधता, कारोबार का पता और अन्य जरूरी जानकारी दिखाई देगी। अब इस जानकारी का मिलान पैकेट पर लिखी जानकारी से करें। अगर दोनों में अंतर हो या वेबसाइट पर कोई रिकॉर्ड ही न मिले तो उस प्रोडक्ट को खरीदने से बचें और जरूरत पड़ने पर इसकी शिकायत भी कर सकते हैं।

लाइसेंस चेक करते समय इन बातों का रखें ध्यान

सिर्फ एफएसएसएआई नंबर देखकर ही संतुष्ट न हों। यह भी देखें कि वेबसाइट पर दिखाई गई कंपनी का नाम और पैकेट पर लिखा नाम एक जैसा है या नहीं। लाइसेंस की वैधता खत्म तो नहीं हो चुकी है और प्रोडक्ट का पता भी उसी कंपनी का है या नहीं। अगर जानकारी मेल नहीं खाती तो ऐसा प्रोडक्ट खरीदने से बचना बेहतर होगा।

अगर लाइसेंस नंबर गलत मिले तो क्या करें?

अगर किसी पैक्ड फूड पर दिया गया एफएसएसएआई नंबर फर्जी लगता है या वेबसाइट पर उसकी जानकारी नहीं मिलती तो आप FSSAI के FoSCoS पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा पैकेट, बिल और लाइसेंस नंबर की फोटो अपने पास रखें ताकि जरूरत पड़ने पर जांच में मदद मिल सके।

 

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क्यों जरूरी है FSSAI नंबर चेक करना?

एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर की जांच करने में सिर्फ कुछ मिनट लगते हैं लेकिन इससे यह पता चल जाता है कि आप जिस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं वह किसी पंजीकृत फूड बिजनेस का है या नहीं। इससे नकली या संदिग्ध खाद्य उत्पादों से बचने में मदद मिलती है और उपभोक्ता ज्यादा सुरक्षित तरीके से खरीदारी कर सकते हैं।