अगर आपके या आपके बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में नाम की स्पेलिंग गलत लिखी गई है तो इसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, स्कूल एडमिशन, सरकारी नौकरी और कई दूसरी जगहों पर बर्थ सर्टिफिकेट एक अहम दस्तावेज के तौर पर मांगा जाता है। ऐसे में अगर इसमें नाम की स्पेलिंग गलत है तो बाकी दस्तावेज बनवाने या अपडेट कराने में दिक्कत आ सकती है।

 

अगर बर्थ सर्टिफिकेट में सिर्फ टाइपिंग या स्पेलिंग की गलती हुई है तो उसे ठीक कराया जा सकता है। इसके लिए आपको सही प्रक्रिया अपनानी होगी और जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। सिर्फ स्पेलिंग की गलती और पूरा नाम बदलने की प्रक्रिया अलग-अलग होती है। पहले यह समझना जरूरी है कि आपके मामले में किस तरह का सुधार करना है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (RBD Act) के तहत कुछ परिस्थितियों में रजिस्ट्रार रिकॉर्ड में सुधार कर सकते हैं।

 

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कब कराया जा सकता है सुधार?

अगर बर्थ सर्टिफिकेट में नाम की स्पेलिंग गलत दर्ज हो गई है जैसे 'राहुल' की जगह 'राहूल' या 'Moni' की जगह 'Munni' लिखा गया है तो इसे रिकॉर्ड की गलती माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में संबंधित रजिस्ट्रार जांच के बाद स्पेलिंग ठीक कर सकते हैं लेकिन अगर आप पूरा नाम बदलना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया अलग हो सकती है और हर राज्य के नियम भी अलग-अलग हो सकते हैं।

ऐसे कराएं नाम की स्पेलिंग सही

अगर सिर्फ एक-दो अक्षरों की स्पेलिंग गलत है तो उसे सुधार (Correction) माना जाता है लेकिन अगर पूरा नाम बदलना है तो उसकी प्रक्रिया अलग हो सकती है। संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करें। जिस नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत या जन्म-मृत्यु पंजीकरण कार्यालय से बर्थ सर्टिफिकेट बना है वहीं आवेदन करना होगा। कई राज्यों में यह सुविधा ऑनलाइन भी उपलब्ध है।

जरूरी दस्तावेज जमा करें

आवेदन के साथ पुराना बर्थ सर्टिफिकेट और सही नाम साबित करने वाले दस्तावेज देने होंगे।

 

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दस्तावेजों की जांच होगी

रजिस्ट्रार यह जांच करेंगे कि रिकॉर्ड में वास्तव में टाइपिंग या स्पेलिंग की गलती हुई है या नहीं। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त दस्तावेज या एफीडेविट भी मांगा जा सकता है।

सुधार के बाद नया प्रमाण पत्र जारी होगा

आवेदन मंजूर होने के बाद रिकॉर्ड अपडेट किया जाएगा और नया या संशोधित बर्थ सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा।

किन दस्तावेजों की पड़ सकती है जरूरत?

नाम की स्पेलिंग सुधारने के लिए अलग-अलग राज्यों में दस्तावेज थोड़े अलग हो सकते हैं। आमतौर पर इनकी जरूरत पड़ती है-

  • पुराना बर्थ सर्टिफिकेट
  • माता या पिता का पहचान पत्र
  • आधार कार्ड
  • स्कूल का रिकॉर्ड या अन्य दस्तावेज जिसमें सही नाम लिखा हो
  • आवेदन फॉर्म
  • जरूरत पड़ने पर शपथ एफीडेविट या अन्य सहायक दस्तावेज

पूरा नाम बदलना और स्पेलिंग सुधारना अलग है

कई लोग सोचते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट में कोई भी नाम आसानी से बदला जा सकता है लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सिर्फ स्पेलिंग की गलती है तो उसे सुधारा जा सकता है लेकिन अगर आप पूरी तरह नया नाम दर्ज कराना चाहते हैं तो सामान्य सुधार वाले नियम लागू नहीं होते। ऐसे मामलों में राज्य के नियमों के अनुसार अलग प्रक्रिया अपनानी पड़ सकती है।

 

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सुधार के बाद बाकी दस्तावेज भी अपडेट करें

अगर बर्थ सर्टिफिकेट में नाम की स्पेलिंग ठीक हो गई है और बाकी दस्तावेजों में भी गलती है तो उन्हें भी समय रहते अपडेट करा लें। इससे भविष्य में आधार, पासपोर्ट, पैन, बैंक खाते, स्कूल-कॉलेज या सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। एक ही नाम और सही स्पेलिंग सभी दस्तावेजों में होना सबसे जरूरी है।