मोबाइल रिचार्ज को लेकर टेलीकॉम कंपनियों के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने नया नियम जारी किया है। TRAI ने टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन (13वां संशोधन) रेगुलेशन, 2026 जारी किया है। इसके तहत कंपनियों को ऐसे स्पेशल टैरिफ वाउचर (STV) देने होंगे जिनमें सिर्फ कॉलिंग और SMS की सुविधा होगी। यानी जिन ग्राहकों को मोबाइल डेटा की जरूरत नहीं है उन्हें डेटा वाला कॉम्बो प्लान लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
TRAI के मुताबिक, इस बदलाव से खासकर कम आय वाले और बुजुर्ग ग्राहकों को फायदा हो सकता है। नियामक ने पाया कि बाजार में सिर्फ कॉलिंग और SMS वाले रिचार्ज के विकल्प बहुत कम हैं। जो विकल्प मौजूद हैं उनमें भी कई लंबे समय की वैलिडिटी वाले हैं। ऐसे में कम बजट वाले ग्राहकों के पास अपनी जरूरत और जेब के हिसाब से छोटा रिचार्ज चुनने के विकल्प कम हैं। नए नियमों का मकसद इसी परेशानी को दूर करना है।
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30 दिन और उससे कम अवधि वाले प्लान मिलेंगे
नए नियमों के तहत टेलीकॉम कंपनियों को सिर्फ वॉयस और SMS वाले STV की पेशकश करनी होगी। इनमें 30 दिन की वैधता और 30 दिन से कम अवधि वाले प्लान भी शामिल होंगे। इनकी कीमत वैधता के हिसाब से तय की जानी होगी, ताकि ग्राहक अपनी जरूरत के अनुसार छोटा रिचार्ज चुन सकें। इससे उन लोगों के लिए विकल्प बढ़ेंगे, जो मोबाइल का इस्तेमाल मुख्य रूप से कॉलिंग और SMS के लिए करते हैं। ऐसे ग्राहकों को डेटा के लिए अतिरिक्त पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होगी।
हर महीने एक ही तारीख पर रिन्यू होगा प्लान
TRAI ने कंपनियों के लिए कम से कम एक ऐसा वॉयस और SMS प्लान देना भी जरूरी किया है जिसे हर महीने एक ही तारीख पर रिन्यू कराया जा सके। अगर किसी महीने वह तारीख मौजूद नहीं है तो उस महीने की आखिरी तारीख को रिन्यूअल किया जाएगा। इसके अलावा कंपनियों को 30 दिन से ज्यादा वैधता वाला कम से कम एक वॉयस और SMS आधारित STV भी उपलब्ध कराना होगा। इससे ग्राहकों को छोटी और लंबी अवधि के विकल्प मिल सकेंगे।
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1,132 सुझाव मिलने के बाद जारी हुआ अंतिम नियम
TRAI ने बताया कि इन बदलावों से पहले 7 अप्रैल 2026 को ड्राफ्ट नियम जारी किए गए थे। इन नियमों पर लोगों और दूसरी संबंधित कंपनियों से सुझाव मांगे गए थे, जिसके जवाब में कुल 1,132 सुझाव मिले। इसके बाद ओपन हाउस चर्चा भी की गई। इन सभी प्रक्रियाओं के बाद 21 सितंबर 2026 को अंतिम संशोधन जारी कर दिए गए।
